चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पुनर्नियुक्त डॉक्टरों की सेवाएं 30 सिंतबर को समाप्त करने का निर्णय लिया है। पहली सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की ओर से जारी पत्र अनुसार हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस के डॉक्टरों को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रदेश के अस्पतालों में परामर्शदाता और वरिष्ठ परामर्शदाताओं के पद पर पुनर्नियुक्ति दी हुई है। 30 सितंबर 2021 को इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएंगी। 64 वर्ष की आयु पूरा न करने वाले सेवानिवृत्त डॉक्टर इस तिथि के बाद दोबारा से पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से तय की गई पात्रता शर्तों अनुसार उनके आवदेन पर विचार किया जाएगा।