चंडीगढ़। फिरोजपुर में ठेकदार को अलॉट खनन के स्थानों पर पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे खनन को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि एनवायरमेंट क्लीयरेंस मिलने तक सरकार खनन का कार्य नहीं करेगी। याचिका दाखिल करते हुए प्राइम विजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि उन्हें फिरोजपुर में खनन के विभिन्न स्थानों के लिए ठेका मिला था। इसके कुछ समय बाद उनकी लीज को रद्द कर दिया गया। याची ने बताया कि इस आदेश को उन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन उस पर फैसला नहीं लिया गया।
याची ने बताया कि इस भूमि पर खनन के लिए उन्होंने एनवायरमेंट क्लीयरेंस भी ली थी। याची की लीज रद्द होने और उसकी अपील लंबित रहते सरकार ने उस स्थान पर खनन आरंभ कर दिया, जो याची को लीज पर दी गई थी। याची ने कहा कि सरकार के पास उस स्थान पर खनन के लिए कोई एनवायरमेंट क्लीयरेंस भी नहीं है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि खनन का कार्य रोक दिया गया है। याची की अपील पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। सरकार बिना एनवायरमेंट क्लीयरेंस के खनन का कार्य आगे नहीं बढ़ाएगी। इस अंडरटेकिंग पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।