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Panchkula News: 31 मार्च तक फॉर्म -6 शहर के प्राइवेट स्कूल जमा कराएं

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पंचकूला। जिले में कई निजी स्कूलों ने बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए 15 से 20 प्रतिशत तक फीस बढ़ा दी है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। नियमों के अनुसार किसी भी निजी स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले फॉर्म-6 भरकर शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होता है। ज्यादातर स्कूलों ने यह फॉर्म भरा ही नहीं है। इसके बावजूद अधिकांश स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर 40 स्कलों को नेाटिस भेजा है कि वह स्कूलों के फीस बढ़ोतरी की जानकारी भेजें। पंचकूला जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मकिल ने बताया कि कोई भी निजी विद्यालय अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस में 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं कर सकता। बढ़ती महंगाई, शिक्षकों के वेतन और अन्य संचालन संबंधी खर्चों के चलते फीस बढ़ाना आवश्यक हो जाता है, तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। अगर कोई स्कूल यह जानकारी नहीं देगा तो उसे 31 मार्च के बाद दोबारा कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा।
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