चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंजाब सरकार ने कहा कमेटियों की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जीरा शराब फैक्टरी से ही जमीन और पानी में प्रदूषण हुआ इसलिए उससे ही मुआवजा वसूला जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की अर्जी पर फैक्टरी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।पंजाब सरकार ने अर्जी में मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने अब तक जो 20 करोड़ रुपये जमा करवाया है वह राशि सरकार को वापस की जाए।
फैक्टरी बंद होने के चलते फैक्टरी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सरकार को पहले 15 करोड़ और फिर बाद में 5 करोड़ जमा करवाने का आदेश दिया था। यह राशि अभी हाईकोर्ट में जमा है। इसी मांग पर हाईकोर्ट ने अब जीरा शराब फैक्टरी को 11 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है।