पंचकूला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सदस्य पंचकूला के उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इसमें बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने में बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन और सदस्य मंच की कार्रवाई 14 मई को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता के कार्यालय एससीओ नंबर-96 पहली मंजिल सेक्टर-5 पंचकूला में करेगी। उन्होंने बताया कि बहरहाल मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा-126 और धारा-135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड और जुर्माना, धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।