मोटर व्हीकल एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में दाहिना पैर गंवाने वाले पंजाब के राज मिस्त्री को 19 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मामला 11 नवंबर 2016 का है। दर्शन लाल (44) ने टिप्पर ड्राइवर हरपाल सिंह, टिप्पर केमालिक हरजिंदर सिंह और रॉयल सुंदरम एलाइंस इंश्योरेंस लिमिटेड चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि वह अपने बेटे के साथ काम के सिलसिले में सुबह करीब सात बजे जा रहे थे। जैसे ही समराला के चौड़ा बाजार केपाससीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने पहुंचे तो तेज रफ्तार से आते टिप्पर ने बिना हॉर्न बजाये टिप्पर गलत साइड मोड़ लिया। टिप्पर का टायर उनकीदोनों टांगों पर चढ़ गया। इसमें दर्शन को अपना दाहिना पैर गंवाना पड़ा। दर्शन लाल ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।