पंचकूला। एटीएम से रुपये नहीं निकलने और ग्राहक के खाते से कटने के बाद भी बैंक द्वारा ग्राहक को रिफंड नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंडसइंड और एसबीआई पर बीस हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही दोनों बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ग्राहक को 20 सितंबर 2019 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रुपये देने का फैसला सुनाया है। आयोग ने इंडसइंड और एसबीआई बैंक को 2500-2500 रुपये अदालती खर्च देने का भी आदेश दिया है।
सेक्टर-2 निवासी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जसवीर सिंह बाथ ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया था कि उनका एसबीआई बैंक की चंडीमंदिर शाखा में बचत खाता है। 8 अप्रैल 2019 को वे एलांते मॉल गए थे। वहां इंडसइंड बैंक के एटीएम से पांच हजार रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन रुपये तो निकले नहीं लेकिन खाते से कट गए। बैंक ने कहा कि 24 घंटे में उनके खाते में रुपये वापस आ जाएंगे। इसके बाद भी खाते में रुपये वापस नहीं आए। 30 मई 2019 को वे सेक्टर-8 चंडीगढ़ इंडसइंड बैंक की ब्रांच में गए। बैंक मैनेजर को लिखित शिकायत दी। वे बैंक कई बार गए, लेकिन खाते में रुपये वापस नहीं आए। इसके बाद आर्थिक, मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए इंडसइंड और एसबीआई के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।