चंडीगढ़। अतिरिक्तजिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत अत्री की अदालत ने मोबाइल और पांच हजार रुपये लूट के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने रामदरबार निवासी रिंटू (20) को आईपीसी की धारा 397 के तहत दोषी ठहराया। मामला 4 जनवरी 2019 का है। रायपुर खुर्द निवासी जयशंकर पांडे (23) ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शिकायत में बताया था कि वह एक ड्राइवर है। वारदात के दिन रात को लगभग आठ बजे उसने मक्खन माजरा में अपना वाहन खड़ा किया। उसके बाद वह चंडीगढ़ से अंबाला हाईवे की तरफ पैदल जा रहा था। पुल पार करते ही अचानक दो युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। इस दौरान एक युवक ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और दूसरे ने चाकू दिखाकर पांच हजार रुपये, कार्ड और मोबाइल फोन छीन लिया। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह एक्टिवा का नंबर नोट नहीं कर पाया, लेकिन वह आरोपियों को चेहरा देखकर पहचान सकता है। शिकायत पर मौली जागरां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 392, 411 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने एक आरोपी रिंटू को गिरफ्तार किया था।