माई सिटी रिपोटर
पंचकूला। माता मनसा देवी मंदिर क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, इसलिए यहां 1 अप्रैल से शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। बैठक में नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। यह शनिवार को विधान सभा सचिवालय में जिला प्रशासन, नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों के साथ चल रही बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी।इस दौरान अतिक्रमण हटाने संबंधी पर कार्रवाई पर विधान सभा अध्यक्ष ने असंतोष व्यक्त कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस समस्या का निजात नहीं हो सकता। उन्होंने पुलिस आयुक्त सुमेर प्रताप सिंह को इस मामले में कड़े कदम उठाने को कहा है। मनीमाजरा के बाद पंचकूला से गुजरते शिमला रोड पर हो रहे अतिक्रमण पर भी विशेष संज्ञान लिया गया।
बैठक में नगर निगम की ओर से बनाए गए वेंडिंग जोन के संचालन में अनियमितताएं सामने आईं हैं। कुछ लोगों ने वेंडिंग जोन में जगह तो आवंटित करवा ली, लेकिन वे कभी भी यहां काम करने नहीं आए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में नगर निगम के ईओ को तीन दिन में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके लिए स्पॉट फोटोग्राफी भी होगी। साथ ही फर्जी नामों को हटाकर वास्तव में रेहड़ी फड़ी का काम करने वाले जरूरतमंद लोगों को जगह आवंटित करना होगा। बैठक में मेयर कुलभूषण गोयल, डीसी महावीर कौशिक, पंचकूला पुलिस आयुक्त सुमेर प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे।
बिना नंबर के वाहनों पर हो रही विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों का मामला उठा
बैठक में बिना नंबर के वाहनों पर हो रही विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों का मामला चर्चा का विषय रहा। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे वाहनों में काम करने वाले लोग जहां सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं वे शहर में हादसों का कारण भी बनते हैं। उन्होंने ऐसे वाहनों को शहर से हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग-73 के किनारे हो रहे अतिक्रमण पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप अत्रि से जवाब मांगा। इस पर अत्रि ने कहा कि राजमार्ग के मध्य से दोनों तरफ 30 मीटर पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण पर वे तुरंत संज्ञान लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे नियमित रूप से निरीक्षण भी करवाते हैं।