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Panchkula News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा

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पंचकूला। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने सेक्टर-20 निवासी आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी पाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार यह मामला 27 जून 2021 को थाना सेक्टर-20 पंचकूला में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी 27 जून की सुबह लगभग 5 बजे घर से अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी और अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बिहार से बरामद किया। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज कराए गए। जांच के दौरान मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ चालान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को सजा काटने के लिए केंद्रीय जेल अंबाला भेजने के आदेश दिए हैं।
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