संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल युवक को 77,125 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। 32 वर्षीय संदीप कुमार ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर कार चालक विक्रम जाखड़, कार मालिक नारायण दास और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था।
12 नवंबर 2019 को संदीप कुमार और हर प्रसाद पिंजौर पंचकूला हाईवे पर एचएमटी गेट के पास लंगर खाने के लिए खड़े थे। इस दौरान एक कार तेज गति से कई वाहनों को ओवरटेक करती हुई आई। कार चालक ने एक्टिवा और बाइक को टक्कर मारने के बाद उन्हें टक्कर मार दी। कार चालक विक्रम जाखड़ कार को तेज और लापरवाही से चला रहा था। दोनों घायलों को इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सेक्टर-32 जीएमसीएच में रेफर कर दिया। इलाज के दौरान संदीप कुमार का 80 हजार रुपये खर्चा आया। याचिकाकर्ता ने 70 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।