संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल युवक को 66,696 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। याचिकाकर्ता रोबिन ठाकुर ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 01 अक्तूबर 2022 को वह माजरी चौक से अपने घर बाइक से जा रहा था जैसे ही वह शाम सात बजे के करीब मोरनी टी प्वाइंट गुगामाड़ी के पास पहुंचा तो एक कार चालक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सेक्टर-26 पारस अस्पताल लेकर जाया गया जहां उसका इलाज चला। पुलिस ने इस मामले में कार चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका इलाज के दौरान एक लाख रुपये खर्चा आया। याचिकाकर्ता ने पांच लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में कार चालक मधू धीमान और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था।