चंडीगढ़। भिवानी के तोशाम में खनन का ठेका निजी कंपनी को देने के हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचआईडीसी) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने क्षेत्र में चल रहे सभी खनन कार्य से जुड़े रिकार्ड तलब कर लिए हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया कि तोशाम में आने वाले कई गांव की भूमि एचआईडीसी के अधीन आती है, जहां पर एचआईडीसी खनन का कार्य करती है। इस बार खुद यह कार्य न कर 258 हेक्टेयर भूमि खनन के लिए निजी कंपनी को लीज पर दे दी। याची ने कहा कि एचआईडीसी को यह जमीन जनहित के लिए दी गई थी लेकिन यह जमीन लीज पर देकर जनहित को अनदेखा किया गया है। इसके साथ ही लीज के कारण सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस भूमि को लीज पर जारी करने केआदेश को खारिज किया जाए।