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पूर्व भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने बर्खास्तगी के फैसले को दी हाईकोर्ट में चुनौती

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चंडीगढ़। पंचकूला के पूर्व भूमि अधिग्रहण अधिकारी दिनेश यादव ने अपनी बर्खास्तगी मामले के हरियाणा सरकार के 27 मई के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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पंचकूला के 4 गांव नानक चंद, सूरजपुर, राजीपुर और मिलक की भूमि का हरियाणा सरकार ने 2008 में अधिग्रहण किया था। दिनेश यादव उस समय पंचकूला के भूमि अधिग्रहण अधिकारी थे। याची पर आरोप है कि उन्होंने भूमि का टाइटल तय किए बिना मुआवजा क्रमश: 1.24 करोड़, 79 लाख, 3.51 करोड़ और 1.97 करोड़ वितरित कर दिया। याची पर आरोप है कि उसने तय प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने भूमि के सह-मालिकों की सूची तैयार करने के लिए सीधे तहसीलदार कालका से भी पत्राचार किया, जबकि उन्हें डीसी पंचकूला के जरिये संपर्क करना था। मुख्य सचिव ने इन आरोपों पर यादव को चार्जशीट करते हुए जवाब मांगा। जवाब आने के बाद आईएएस अपूर्व कुमार सिंह को यादव के मामले में 22 फरवरी 2018 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच के उपरांत याची को बर्खास्त कर दिया गया। याची ने कहा कि उसको बर्खास्त करने का निर्णय गलत है ऐसे में याचिका लंबित रहते बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाई जाए।
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