पंचकूला। पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एमएल तयाल और उनके बेटे कार्तिक तयाल को सुनवाई करते हुए नियमित जमानत दे दी है। बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट सीबीआई की ओर से पहले फाइल की जा चुकी है। जांच एजेंसी को अब आरोपी के कस्टडी की जरूरत नहीं है। इसलिए कोर्ट की ओर से रेगुलर जमानत दी जाए। इस पर कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। आय से ज्यादा संपत्ति का केस सीबीआई की ओर से 4 सितंबर 2017 को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले गुरुग्राम में तायल और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी 14.06 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस की प्रॉपर्टी को अटैच किया था। अटैच की गई प्रॉपर्टी में घर, अपार्टमेंट और दूसरी प्रॉपर्टी शामिल हैं, जिनके क्राइम से हुई कमाई से जुड़े होने का शक था। यह मामला मानेसर लैंड घोटाले के दौरान करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।