चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रहे अधिकारी को 50 लाख रुपये की रिश्वत देने के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
विजिलेंस ने 15 अक्तूबर को ट्रैप लगा सुंदर शाम अरोड़ा को सरकारी अधिकारी को 50 लाख रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी। गत माह अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने नियमित जमानत की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अरोड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज शिकायतों की विजिलेंस जांच कर रही थी। जांच अधिकारी अपने शहर का है यह जानकारी मिलने के बाद अरोड़ा ने उससे संपर्क किया। इसके बाद आरोप के अनुसार याची ने जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। इसके बारे में जांच अधिकारी ने पहले ही विभाग के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी थी। इसके बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और जब अरोड़ा पैसे लेकर पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।