पिंजौर।
जिला नगर योजनाकार पंचकूला ने मंगलवार को पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र और अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व संपदा में कार्रवाई की। इसमें गांव बुर्ज कोटियां में अवैध रूप से चल रही दो औद्योगिक इकाइयों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इस मौके पर जिला नगर योजनाकार जयदीप, अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार की टीम में कनिष्ठ अभियंता दीपक, मोहित के अलावा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल मौजूद रहा। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने से पहले नोटिस जारी किए थे।
नोटिस भी चस्पा किए थे। इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया। इस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र और अर्बन एरिया में कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक नगर और ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है तो विभाग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करता है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि विभाग से सीएलयू, लाइसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई कॉलोनियों में मकान या दुकान ना लें। उन्होंने अपील की कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने एप्लीकेशन की डेडलाइन 14 जुलाई कर दी है।