माई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। स्नैचिंग के मामले में जिला अदालत ने दोषी सुमित निवासी मौलीजागरां चंडीगढ़ को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के साथ दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया भी लगाया है। दायर मामला 5 जून 2022 का है। इसमें शिकायतकर्ता सेक्टर-7 निवासी हैली ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह रात को 8.30 बजे सेक्टर-7 मार्केट में घूमने के लिए गईं थीं। वह सेक्टर-7/8 के लाइट प्वाइंट पर मोबाइल से बात करते पहुंचीं। पीछे से स्कूटी से आ रहे दोषी सुमित ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। इस मामले के जांच अधिकारी यादविंद्र सिंह ने सीसीटीवी फुटेज सहित सभी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिला अदालत ने सुमित को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई है।