पंचकूला। जल्द ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर सभी तरह के वाहन 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड तक ही चलते नजर आएंगे। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने स्पीड लिमिट निर्धारित कर दी है। ओवरस्पीड के कारण होने वाले हादसों पर नियंत्रण रखने के लिए कई बार विभागों की बैठक हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्ट विभाग पंचकूला ने नगर निगम, एचएसवीपी और पीडब्ल्यूडी को सड़कों पर स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगाने के लिए पत्र लिखा है। साइन बोर्ड लगते ही चालकों को वाहन निर्धारित स्पीड में चलाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका चालान किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा के तहत ट्रांसपोर्ट विभाग पंचकूला द्वारा मोटर वाहनों की श्रेणी के संबंध में न्यूनतम गति सीमा तय की गई है। साइन बोर्ड लगाने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखा गया है। यह साइन बोर्ड वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए होंगे। इससे हादसों पर भी लगाम लगेगी।
यह रहेगी स्पीड लिमिट
चंडीगढ़ से पंचकूला को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग वाली बाहरी सड़क पर सवारी वाहनों की गति 60 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित की गई है। इसके अलावा माल की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। दो पहिया और तीन पहिया वाहनों की स्पीड 45 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित रहेगी। इसके अलावा दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में वाहन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे।
कोट
नगर निगम, एचएसवीपी और पीडब्ल्यूडी को सड़कों पर साइन बोर्ड लगाने के लिए पत्र लिखा गया है। जल्द ही विभाग द्वारा साइन बोर्ड लगवा दिए जाएंगे। -सुरेंद्र सिंह रेणू, एमवीओ, आरटीए