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पंचकूला: मालेरकोटला और पठानकोट में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित करने की मांग

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चंडीगढ़। मालेरकोटला और पठानकोट में जिला उपभोक्ता फोरम न होने के चलते लोगों को आ रही परेशानी के मामले में दाखिल जनहित याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने याची द्वारा सौंपे गए मांगपत्र पर पंजाब सरकार को कानून के अनुरूप निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी कंवर पाहुल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हर जिले में उपभोक्ता फोरम बनाने का प्रावधान है। पंजाब में पठानकोट व मालेरकोटला में उपभोक्ता फोरम न होने के चलते वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पंजाब सरकार को आदेश दिया जाए कि वहां पर जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किया जाए और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। याची ने बताया कि उसने इस संदर्भ में सरकार को मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कोर्ट में याची ने कहा कि वह नए सिरे से मांगपत्र सौंपने को तैयार है। इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि यदि मांगपत्र दिया जाएगा तो कानून के अनुरूप उस पर निर्णय लिया जाएगा। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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