चंडीगढ़। दिव्यांग कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति न कर उन्हें दो वर्ष का सेवा विस्तार देने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।परमजीत सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि पंजाब में ग्रुप ए, बी और सी की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तो वहीं ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष है। याची ने कहा कि दिव्यांग कर्मचारियों की याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी और 2017 में पंजाब सरकार ने उन्हें दो साल के सेवा विस्तार का लाभ दिया था। याचिकाकर्ताओं को भी यही लाभ जारी होना चाहिए क्योंकि वह भी पंजाब सरकार के दिव्यांग कर्मचारी हैं। पंजाब सरकार इस प्रकार कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है।
इससे पहले पंजाब सरकार कह चुकी है कि 2017 में कर्मचारियों को ऑप्शन दिया गया था कि वह चाहे तो दो साल का सेवा विस्तार चुन सकते हैं। सर्विस नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता दो वर्ष सेवा विस्तार का दावा नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पंजाब सरकार को इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।