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परीक्षा केंद्र के 200 मीटर में डीसीपी ने लगाई धारा-144

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पंचकूला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 19 जनवरी को आयोजित होने वाले कंपार्टमेंट एवं अन्य विषयों की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं को सुचारु ढंग से करवाने के लिए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लगा दी है। पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-7 में सेकेंडरी और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-15 में सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए इन केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में पांच या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर मनाही है। इसके अलावा 500 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे लाठी, जेली, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासी, चाकू आदि लेकर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा के दौरान इन सेक्टरों में स्थित फोटोस्टेट की दुकानों को प्रात: 11 बजे से सायं 4 बजे तक ऑपरेट न करने के भी निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर इंडियन पैनल कोड की धारा-188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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