चंडीगढ़। बटाला में सितंबर 2019 में डीसी से दुर्व्यवहार मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने व चार्ज फ्रेम करने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
बटाला में पटाखा फैक्टरी में ब्लास्ट में घायलों से मिलने 5 सितंबर 2019 को तत्कालीन विधायक सिमरजीत सिंह साथियों सहित सिविल अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान गुरदासपुर के डीसी के साथ उनकी बहस हो गई थी। मामला एक मृतक का शव न मिलने से जुड़ा हुआ था। इस मामले में शिकायत के आधार पर बैंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर बैंस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तब आरोप तय होने के चलते उन्होंने इस याचिका को वापस लेने की छूट मांगी थी ताकि नए सिरे से याचिका दाखिल की जा सके। अब इस मामले में आरोप तय होने के बाद बैंस ने नए सिरे से याचिका दाखिल करते हुए एफआईआर रद्द करने की अपील की है तथा आरोप तय करने को चुनौती दी है।