देश भगत सिंह इंस्टीट्यूट के चांसलर डॉ. जोरा को दो साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
चेक बाउंस में जिला अदालत ने डॉ. जोरा सिंह को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने जोरा सिंह को चेक अमांउट 21 लाख रुपये बतौर जुर्माना चुकाने के आदेश दिए हैं। पंजाब निवासी संजय सिंगला ने देश भगत सिंह इंस्टीट्यूट के चांसलर डॉ. जोरा सिंह के खिलाफ 21 लाख रुपये चेक बाउंस होने पर जिला अदालत में केस दायर किया था। केस के अनुसार वर्ष 2015 में संजय सिंगला ने डॉ. जोरा सिंह को 21 लाख रुपये का लोन दिया था। इसकी एवज में जोरा सिंह को हर महीने लोन अमाउंट और ब्याज के तौर पर एक निश्चित रकम चुकानी थी।
कुछ समय तो डॉ. जोरा ने पैसे दिए, लेकिन बाद में उन्होंने मंथली इंस्टालमेंट देनी बंद कर दी। इस पर सिंगला ने उन्हें पूरे पैसे का भुगतान करने को कहा। डॉ. जोरा ने सिंगला को 21 लाख रुपये का चेक दिया। लेकिन, सिंगला ने जब यह चेक बैंक में लगाया तो वहां से बाउंस हो गया। इसके बाद सिंगला ने डॉ. जोरा से पैसे मांगे लेकिन, उन्होंने नहीं दिए। इस पर उन्होंने डॉ. जोरा के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डॉ. जोरा को दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई।