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आठ जनवरी तक शहर में धारा-144 लागू

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आठ जनवरी तक शहर में धारा-144 लागू
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पंचकूला। नए साल पर कानून की अनदेखी करने वालों पर पुलिस प्रशासन का डंडा चलेगा। शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डीसीपी कमलदीप गोयल ने धारा-144 के तहत कई आदेश जारी किए हैं। जो लोग आदेश का उल्लंघन करेंगे उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। शहर में 29 दिसंबर की रात 12 बजे से 08 जनवरी धारा लागू रहेगी। डीसीपी के निर्देशानुसार, नए साल के जश्न में लगे हुए कुछ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/ दुकानदार रेस्तरां/ ढाबों, डिस्को, क्लबों में और सार्वजनिक स्थानों पर आम तौर पर देर से काम करते हैं। रात में आम जनता को परेशान और सार्वजनिक शांतिभंग होने की भी संभावना है। जिससे सार्वजनिक व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। पंचकूला में सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी से बचाने के लिए कुछ कानूनी कदम उठाए गए हैं। रेस्तरां या ढाबों, डिस्को में नए साल का जश्न क्लब और सार्वजनिक स्थानों पर 10 दिनों की अवधि के लिए रात एक से सुबह छह बजे के बीच बंद रहेंगे। जिले में विभिन्न अधिकृत बार में शराब की बिक्री और सेवा हालांकि आबकारी कानून द्वारा शासित होगी। यह आदेश 29 दिसंबर रात 12 बजे से लागू होगा और 08 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह इसके लिए खुद उत्तरदायी होगा।
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