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नशीली गोलियां तस्करी करने वाले को 10 साल कैद,

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नशा तस्करी में 10 साल की कैद और जुर्माना
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मानसा। स्थानीय अदालत ने नशे की गोलियों की तस्करी के दोषी को दस साल कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार थाना शहरी बुढलाडा की पुलिस की ओर से 31 मई 2014 को कुलदीप सिंह वासी गांव भादड़ा के पास से 500 नशे की गोलियां बरामद की गई थीं। उसके खिलाफ मामला नंबर-48 दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा दलजीत सिंह की अदालत ने कुलदीप सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी का दोषी मानते हुए 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को एक साल की सजा और काटनी पड़ेगी।
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