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जंगली जीवों के अंगों की तस्करी करने वाला एक व्यक्ति काबू

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जंगली जीवों के अंगों की तस्करी का आरोपी काबू
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सांबर के नौ सींग और एक खोपड़ी बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
रोपड़। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलीजेंस टीम और जंगली जीव विभाग नेसांझी छापामारी दौरान एक व्यक्ति से सांबर के नौ सींग एक खोपड़ी बरामद की है। जंगली जीव विभाग ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
काउंटर इंटेलीजेस टीम को गांव रामपुर पुरखाली के एक व्यक्ति की ओर से जंगली जीवों के अंगों की तस्करी करने की सूचना मि ली थी। इस पर काउंटर इंटेलीजेंस के इंस्पेक्टर पाल सिंह और जंगली जीव विभाग के रेंज अफ्सर सुरजीत सिंह की अगुवाई में दोनो विभागों के अधिकारियों ने छापामारी की। इस दौरान गांव रामपुर पुरखाली वासी सुखविंदर कुमार उर्फ गोपी पुत्र खुशी राम के घर से सांबर के नौ सींग तथा एक खोपड़ी बरामद हुई। तड़के की गई छापामारी के दौरान घर के एक कमरी अलमारी में से यह सामान बरामद हुआ है। काउंटर इंटेलीजेंस के इंस्पेक्टर पाल सिंह ने बताया कि आरोपी सुखविंदर सिंह जंगली जीवों के मांस को महंगे दाम पर बेचने के अलावा अंगों की तस्करी करता थी। सांबर के सींग व अन्य अंगों का प्रयोग कई दवाओं में किया जाता है।
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आरोप सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना
मामला पहले सदर पुलिस थाना में लाया गया था। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जंगली जीव विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की। जंगली जीव विभाग के रेंज अफसर सुरजीत सिंह ने बताया कि एक्ट की धारा 9 के तहत जिंदा जानवर के शिकार की मनाही है। धारा 39 के तहत अगर कोई जानवर मर जाता है तो वह सरकार की प्रापर्टी है। अगर कोई जंगली जानवर के अंगों या उसके मांस का कारोबार करता है तो धारा 51 के तहत सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 3 से 7 वर्ष तक की कैद के साथ 25 हजार रुपये तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
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