खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले पर दो साल बाद केस
पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट आने पर की कार्रवाई
फाजिल्का। जिले के गांव शहतीर वाला में एक व्यक्ति ने साल 2016 में पत्नी से छेड़छाड़ करने वाले से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। तब पुलिस ने युवक के पारिवारिक सदस्यों के बयान पर धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया था। अब खरड़ से आई मेडिकल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होने पर पुलिस ने युवक की मां के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी शिकायत में गांव शतीरवाला निवासी निर्मला देवी ने बताया कि गांव का ही निवासी बबलू उसकी बहू से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था। इस संबंधी जब उसके बेटे रघुबीर ने बबलू को समझाने की कोशिश की तो उलटा वह उससे लड़ने लगा और उसे धमकियां दी। इससे उसका बेटा रघुवीर काफी परेशान था और उसने 12 जुलाई 2016 को खुदकुशी कर ली। तब पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम करवाकर धारा 174 के तहत कार्रवाई की थी। दो साल बाद अब मेडिकल रिपोर्ट में जहरीली दवा पीने की पुष्टि के बाद पुलिस ने निर्मला देवी के बयान पर बबलू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि उक्त मामले की फाइल उन तक पहुंच गई है। वह जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी करेंगे।