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पंजाब राज्य गोदाम निगम का 1.25 करोड़ का धान खुर्द बुर्द

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पंजाब राज्य गोदाम निगम का 1.25 करोड़ का धान खुर्दबुर्द
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राइस मिल मालिक खिलाफ धोखाधड़ी एवं गबन के आरोप में केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा। थाना बधनी कलां पुलिस ने पंजाब राज्य गोदाम निगम का तकरीबन 1.25 करोड़ का धान खुर्द बुर्द करने के आरोप में राइस मिल मालिक खिलाफ धोखाधड़ी एवं गबन के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस ने निगम के जिला प्रबंधक की शिकायत पर यह कार्रवाई की है।
इस केस की जांच कर रहे एएसआई मंगल सिंह ने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख के आदेशों पर जिला प्रबंधक, पंजाब राज्य गोदाम निगम की शिकायत पर जेडी एग्रो फूडज राइस मिल,गांव रणिया के मालिक हरभजन सिंह पुत्र मुकंन्द सिंह गांव धूड़कोट रणसींह खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक निगम के जिला प्रबंधक ने डिप्टी कमिश्नर एवं जिला पुलिस प्रमुख को दी शिकायत मुताबिक सीजन 2017 -18 के लिए उक्त राइस मिल में निगम की ओर से 113869 बोरियां (42700 क्विंटल) धान भंडार किया गया था। इस धान का राइस बना कर 106 गाड़ियोें में (540 बोरी प्रति गाड़ी एवं 50 किलो प्रति बोरी) तकरीबन 28 हजार क्विंटल राइस पंजाब राज्य गोदाम निगम के खाते में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को भंडार करवाना था।
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एफआईआर के मुताबिक राइस मिल मालिक ने 19 मार्च 2018 तक सिर्फ 59 गाड़ियां (540 बोरी प्रति गाड़ी एवं 50 किलो प्रति बोरी) एफसीआई को राइस बना कर दीं तकरीबन 47 गाडिय़ां का राइस बाकी रहता था। इस दौरान पंजाब राज्य गोदाम निगम के बधनी कलां ब्रांच मैनेजर ने 2 अप्रैल 2018 को उक्त राइस मिल की भौतिक पड़ताल की तो राइस मिल से निगम की ओर से भंडार किया गया 17892 बोरी धान (6743.25 क्विंटल) धान गायब था। इस बारे राइस मिल मालिक ने गोदाम निगम को हलफिया बयान से बताया कि यह धान दूसरे राइस मिलों में सुखाने के लिए भेजा गया है और वह 30 अप्रैल 2018 तक यह कमी पूरी करके देने का पाबंद है। अधिकारियों मुताबिक राइस मिल मालिक निगम को उन मिलों बारे जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सका, जिसमें उसने धान सुखाने के लिए भेजा था। पुलिस ने प्राथमिक पड़ताल बाद राइस मिल मालिक खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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