दो लुटेरों को दो साल कैद और जुर्माना
होशियारपुर। सीजेएम जूनियर डिविजन प्रभजोत कौर की अदालत ने महिला की बालियां छीनने व लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें दो-दो साल कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को एक एक महीना और सजा काटनी होगी।
अनीता कुमारी पत्नी सुरेश कुमार निवासी गांव चौहाल ने 4 जून 2012 को सदर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने घर से जेसीटी मार्केट में सब्जी लेने के लिए जा रही थी। शाम को करीब साढ़े छह बजे जब वह जल घर के पास पहुंची तो बाइक सवार दो युवक चौहाल की ओर से आए। एक युवक ने रिवाल्वर दिखाकर उसके कानों से सोने की बालियां छीन ली। हाथ में पकड़े 600 रुपये भी छीन कर फरार हो गए। उसने पुलिस को बताया कि बालियों की कीमत करीब 30 हजार रुपये थी। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने शाम सुंदर और शिव चरण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई।