लंगाह पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने धारा बढ़ी
पूर्व मंत्री पर दुराचार, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में दर्ज है केस
गुरदासपुर।
पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह पर दर्ज दुराचार, धोखाधड़ी केस में पुलिस ने भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा बढ़ाई है। यह जानकारी एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर ने दी।
एसएसपी ने बताया कि 29 सितंबर को लंगाह के खिलाफ धारा 376, 384, 420, 506 के तहत थाना सिटी में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद लंगाह ने अक्तूबर को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। अदालत ने लंगाह को पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। एसएसपी ने बताया कि 4 अक्तूबर को सिख जत्थेबंदियों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार कमेटी का डेलिगेशन उनसे मिला। डेलिगेशन में शामिल अमरीक सिंह शाहपुर सदस्य एसजीपीसी ने कहा कि सुच्चा सिंह लंगाह अमृतधारी सिख है और एसएजपीसी के सदस्य भी हैं। उन्होंने ने सिख रहित मर्यादा का घोर उल्लंघन किया है। इसके साथ उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रंबधक कमेटी से जारी हुआ सिख रहत मर्यादा 1932 का किताबचा भी पेश किया और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सीडी भी पेश की। दोनो शिकायतों, समेत पेश किए गए दस्तावेजों और सीडी की पड़ताल डीएसपी स्पेशल ब्रांच को दी गई। जांच में पाया गया कि लंगाह ने सच में सिख मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसके सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है और बेअदबी हुई है। जिला अटार्नी से कानूनी राय लेने के बाद लंगाह पर दर्ज केस में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295 ए का इजाफा किया गया है।