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तस्करी करने के आरोपी को 10 साल की कैद

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तस्कर को 10 साल कैद और जुर्माना
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मानसा। अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर को 10 साल कैद और एक लाख जुर्माना लगाया है। थाना जोगा की पुलिस ने 25 मई 2012 को जगजीवन सिंह वासी बुर्जहरी को 32 शीशियां रेसकफ समेत काबू किया था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया। वहां पर इस केस की सुनवाई करते एडिशनल सेशन जज मानसा जसपाल वर्मा की अदालत ने उक्त व्यक्ति को नशीले पदार्थों की तस्करी करने का दोषी मानते 10 साल कैद और एक लाख जुर्माने का हुकम सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की कैद अधिक काटनी होगी।
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