दिवाली पर दो घंटे के बाद पटाखे चलाए तो पुलिस पकड़ लेगी
- रात आठ बजे से दस बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे, इसके बाद दर्ज होंगे केस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। दिवाली की रात निर्धारित समय के बाद देर रात तक पटाखे चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए यूटी पुलिस तैयार है। पटाखे चलाने का समय रात आठ से दस बजे तक है। इस समय सीमा के बाद पटाखे चलाने वाले लोगों पर संबंधित थाना पुलिस डीसी के आदेशों की उल्लंघन के तहत केस दर्ज करेगी। उधर, दिवाली की रात से पूर्व ही थाना पुलिस आरडबल्यूए, मार्केट एसोसिएशन और आमजन से मीटिंग में बच्चों को देर रात तक पटाखे चलाने से रोकने की अपील में जुटी है। सभी थाना पुलिस अपने-अपने अंतर्गत क्षेत्र में पटाखे चलाने की समय सीमा पूरी होने के बाद पेट्रोलिंग कर डीसी के आदेशों की उल्लंघन के आरोपियों की धरपकड़ करेगी। पुलिस कंट्रोल रूम के पुलिसकर्मियों को भी फेस्टिवल सीजन में हर सूचना पर अलर्ट रहने के निर्देश हैं। बीते वर्षों में भी थाना पुलिस दिवाली की रात कानून का उल्लंघन करने के आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करती रही है।