चंडीगढ़ सेक्टर-34 स्थित गुरुद्वारा साहिब के नजदीक 18 वर्षीय युवती को एक कैब चालक ने जबरन अंदर खींचने का प्रयास किया। युवती किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची। वीरवार को मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 354, 354ए, 354बी और 354डी के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मौली कांप्लेक्स निवासी विनोद कुमार (31) के रूप में हुई है। शुक्रवार को आरोपी को जिला अदालत में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मोहाली निवासी युवती ने वीरवार को दी शिकायत में बताया कि वह बीते 4 अप्रैल को सेक्टर-34 स्थित गुरुद्वारा साहिब के पास खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। इतने में एक कैब नंबर (सीएच-01एपी-3542) वहां पहुंची।
कैब के चालक ने जबरन उसका हाथ पकड़ लिया। इससे वह काफी सहम गई। विरोध करने पर उसे गाड़ी में खींचने की कोशिश की गई। वह किसी तरह कैब चालक के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची। पुलिस के मुताबिक डर की वजह से युवती ने इतने दिन बाद पुलिस को शिकायत दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपी कैब चालक के खिलाफ मामला दर्ज गिरफ्तार कर लिया।