गायक सतिंदर सरताज के कार्यक्रम की सही जानकारी नहीं देने पर दस हजार रुपये जुर्माना
-प्रतिवादी पक्ष को मानसिक पीड़ा और केस खर्च के पांच-पांच हजार रुपये देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। गायक सतिंदर सरताज के संगीत कार्यक्रम की टिकट बेचे जाने के दौरान तारीख और समय की सही जानकारी नहीं देने पर उपभोक्ता फोरम ने प्रतिवादी पक्ष पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के पांच हजार रुपये और पांच हजार रुपये केस खर्च के देने के आदेश दिए गए हैं। सेक्टर-15 स्थित मकान नंबर-55 निवासी आकाशदीप ने 13 जून 2018 को गायक सतिंदर सरताज के संगीत कार्यक्रम की बुक माय शो के माध्यम से 3177 रुपये में दो टिकट बुक करवाई थी। प्रोग्राम 22 जून 2018 को सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर में शाम सात बजे तय था। आकाशदीप तय तारीख व समय पर टैगोर थिएटर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। आकाशदीप को कार्यक्रम की तिथि बदलकर 15 अगस्त 2018 कर दिए जाने का पता लगा। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों से शो के समय में बदलाव होने पर उन्हें पूर्व में सूचना नहीं दिए जाने के कारण पूछा, लेकिन आयोजकों की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आकाशदीप के अनुसार उन्होंने 22 जून को आयोजकों से ई-मेल के माध्यम से टिकट के पैसे उन्हें हुई परेशानी समेत लौटाने की मांग की। आयोजकों ने 30 जून को उनकी टिकट के 3177 रुपये उनके बैंक खाते में डाले थे, लेकिन मुआवजे के रूप में कुछ नहीं मिलने पर आकाशदीप ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। उपभोक्ता फोरम ने मुंबई की बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके डायरेक्टर पर पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और पांच हजार रुपये केस खर्चे के देने के आदेश दिए।