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Panchkula News: उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर लगाया दस हजार रुपये हर्जाना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। डिमांड के अनुसार ऑनलाइन ऑर्डर नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने अमेजन कंपनी को ग्राहक के 2,279 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का फैसला सुनाया है। गलत शर्ट भेजने पर आयोग ने कंपनी पर ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। इसके अलावा पांच हजार रुपये अदालती खर्चा अदा करने का आदेश भी दिया है। सेक्टर-5 एमडीसी निवासी डॉ. विकास शर्मा ने अमेजन कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में केस दायर किया था।
शिकायतकर्ता ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया कि उसने एल मोंटी की फुल स्लीव डबल पॉकेट कार्गो शर्ट डबल एक्सएल साइज की अमेजन कंपनी से ऑनलाइन ऑर्डर की थी। उसने शर्ट की 2279 रुपये ऑनलाइन पेमेंट की थी। जब उसने पार्सल को खोलकर देखा तो कंपनी ने उसे गलत शर्ट डिलीवर कर दी थी। उसने इसके लिए कंपनी से शिकायत की और 13 मई 2023 को शर्ट लौटा दी। कंपनी ने कहा कि उसे चार से पांच दिन में रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। कई दिन बीतने के बाद भी उसे पैसे रिफंड नहीं किए गए। उसने कंपनी से संपर्क कर पैसे रिफंड करने के लिए कहा।
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कंपनी द्वारा कहा गया कि उसे एक दो दिन में पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। शिकायतकर्ता को अमेजन कंपनी से ईमेल आई कि पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे क्योंकि कंपनी को शर्ट रिसीव नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने मानसिक आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अमेजन कंपनी को पार्टी बनाकर उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। अमेजन कंपनी ने अदालत में दायर किए जवाब में बताया कि ग्राहक को जो शर्ट भेजी गई थी वैसी शर्ट ग्राहक द्वारा नहीं भेजी गई।
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