पंचकूला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने 2019 में करंट लगने से टिप्पर चालक दिनेश कुमार की मौत के मामले में मुआवजा अपील खारिज कर दी। मृतक के परिजनों द्वारा 76.80 लाख रुपये के मुआवजे की मांग को अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी पक्ष की लापरवाही साबित नहीं हुई और बीमा पॉलिसी में व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी शामिल नहीं था।