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Panchkula News: रोजी संगमा की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ आरोप तय

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पंचकूला। गुरुग्राम के अस्पताल अल्फा केयर अस्पताल में रोजी संगमा की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में जिला अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। आरोपी डॉ. अनुज बिश्नोई और डॉ. अंजलि अशक के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी 304 (2) और 465 के तहत मामला चलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2024 को होगी। सीबीआई ने 3 अगस्त 2022 को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी 304 ए और 465 के तहत मामला दर्ज किया था।
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क्या है मामला

सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक दिल्ली के कापसहेड़ा क्षेत्र में रहने वाली रोजी संगमा मूल रूप से नागालैंड के दीमापुर की रहने वाली थी। रोजी संगमा को 23 जून 2021 को 8-10 बार दस्त और दोनों हाथों और दाहिने पैर में दर्द के कारण अल्फा हेल्थ केयर हॉस्पिटल में लाया गया था। उसे उसके दो भाई और भतीजे सैमुअल संगमा यहां लेकर आए थे। जांच में खुलासा हुआ था कि रोजी संगमा की मौत डॉ. अनुज बिश्नोई और डॉ. अंजलि अशक की लापरवाही के कारण हुई थी। रोजी का खून बह रहा था और डॉ. अंजलि अशक ने उसका इलाज किया। जबकि डॉ. अंजलि दंत चिकित्सक थी और उन्हें स्त्री रोग संबंधी मुद्दों की जानकारी नहीं थी। सीबीआई ने दावा किया था कि स्त्री रोग विशेषज्ञ को छह घंटे तक नहीं बुलाया गया था और पांच घंटे तक रक्त नहीं चढ़ाया गया था, जिसके कारण रोजी की मृत्यु हो गई। मृतक के जीजा शेखर गांगुली ने आरोप लगाया था कि उसकी मौत अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही से हुई है।
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