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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में चंडीगढ़ की महिला को एक साल की सजा

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चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी महिला की पहचान कंचन निवासी मौलीजागरां चंडीगढ़ के रूप में हुई है। सेक्टर-11 निवासी रवि दत्त शर्मा ने महिला के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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रवि दत्त शर्मा ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि दोषी महिला उसके यहां रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। महिला ने उससे जरूरत पड़ने पर पैसे मांगे और लिए हुए पैसों को सैलरी में ऐडजस्ट करने के लिए कहा था। दोषी महिला ने उससे 1 लाख 17 हजार रुपये लिए थे। जब उसने महिला से पैसे वापस मांगे तो उसने नौकरी छोड़ दी। शिकायतकर्ता के बार-बार पैसे मांगने पर दोषी महिला ने उसे 18 नवंबर 2018 को 1 लाख 17 हजार रुपये का चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने महिला को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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