चंडीगढ़। पंजाब के राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 78 पदों पर की जा रही भर्ती का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ जवाब दाखिल करने का पंजाब सरकार को आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए संगरूर निवासी नितिन गर्ग ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब के राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 78 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसमें याची ने भी आवेदन किया और लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया। इसके बाद उत्तर कुंजी जारी की गई और आपत्ति मांगी गई। याची ने कुछ प्रश्नों पर आपत्ति जताई, लेकिन इसका सही प्रकार से निवारण नहीं किया गया। याची ने कहा कि जिन प्रश्नों को लेकर उसने आपत्ति दर्ज की है यदि वह ठीक किए जाते हैं तो याचिकाकर्ता चयन सूची में शामिल हो जाएगा। इससे पूरा परिणाम प्रभावित होगा। पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने इस बारे में जवाब मांगा तो सरकार की ओर से इसके लिए मोहलत मांगी गई। इसपर हाईकोर्ट ने प्रश्नों को लेकर विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई पर हलफनामा सौंपने का आदेश दिया है।