चंडीगढ़ से सीधा एयरपोर्ट के लिए सड़क निर्माण की मंजूरी पर 15 दिन में जवाब दे रक्षा मंत्रालय
एयरपोर्ट पर जलभराव रोकने के लिए जल्द पूरा कर लिया जाएगा ड्रेनेज का काम : पंजाब
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। एयरपोर्ट के पास अवैध अतिक्रमण के मामले में 2019 में कार्रवाई के आदेश दिए गए थे अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको लेकर वर्तमान स्थिति की जानकारी सौंपने का केंद्र व पंजाब सरकार को आदेश दिया है। साथ ही एयरपोर्ट से चंडीगढ़ की सड़क के निर्माण की मंजूरी को लेकर रक्षा मंत्रालय को 15 दिन में जवाब दाखिल करना होगा।
सोमवार को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि एयरपोर्ट को अब कैट-2 सुविधा से लैस किया जा चुका है। चंडीगढ़ से एयरपोर्ट के लिए सीधे मार्ग को लेकर सभी पक्षों के बीच बैठक हो चुकी है। इस मामले में अब रक्षा मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य को आरंभ कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी मंजूरी जल्द दी जाए ताकि इस सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
हाईकोर्ट को बताया गया था कि इस सड़क के लिए हाईकोर्ट ने मई 2019 में आदेश दिए थे और जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। एयरपोर्ट के पास बने अवैध ढांचों को लेकर भी हाईकोर्ट ने मई 2019 में आदेश दिए थे। यह एरिया रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, ऐसे में वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट के तहत अवैध ढांचों को नोटिस दिए जाएं, इस पर भी हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
एयरपोर्ट पर जलभराव की समस्या को दुरुस्त करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाने के मामले में पंजाब के एडवोकेट जनरल ने बताया था कि जीरकपुर नगर परिषद के आग्रह पर ड्रेनेज विभाग ने नक्शा दुरुस्त कर लिया है। इसको जल्द ही पूरी क्षमता के साथ आरंभ कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने अब इस बारे में पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।