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Panchkula News: बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने की नहीं मिली इजाजत, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की अर्जी

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पंचकूला। विशेष सीबीआई अदालत ने 66.48 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में आरोपी अमित गुप्ता की विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी ने अमेरिका में अपनी बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने के लिए 29 अप्रैल से 19 मई 2026 तक की अवधि के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ बैंक द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर को निलंबित या रद्द करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास नहीं है। आरोपी अमित गुप्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उनकी बेटी का दीक्षांत समारोह 2 मई को अमेरिका के एक सेंटर में होना है। इसके लिए उन्होंने हवाई टिकट भी कोर्ट में पेश किए थे और आश्वासन दिया था कि वे कोर्ट की सभी शर्तों का पालन करेंगे। वहीं सीबीआई की सरकारी वकील ने इस अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आर्थिक अपराध के आरोप हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी केवल अपनी बेटी की पढ़ाई का बहाना बनाकर विदेश में लक्जरी ट्रिप का आनंद लेना चाहता है और यदि उसे जाने दिया गया तो उसके वापस न लौटने की पूरी संभावना है, जिससे मुकदमे पर बुरा असर पड़ेगा। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक बैंक द्वारा जारी एलओसी प्रभावी है, तब तक विदेश जाने की अनुमति देने का कोई तार्किक आधार नहीं बनता। इन्हीं कारणों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दिया।
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