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Panchkula News: परिवहन समिति की प्राइवेट बसों में भी मान्य होगा बस पास

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हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बरवाला। एडवोकेट मनीष कुमार और एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह राणा ने बताया कि बरवाला और रायपुररानी क्षेत्र के गांव बागवाली, मौली, गोलपुरा, जलौली, नग्गल, अलीपुर, कोट आदि गांवों से काफी संख्या में छात्र और छात्राएं पंचकूला शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। उनको कई बार हरियाणा राज्य परिवहन की बसें नहीं मिल पाती हैं। वे जब सहकारी परिवहन समिति द्वारा संचालित प्राइवेट बसों में बैठते हैं तो कंडक्टर के द्वारा उनको किराया देने के लिए कहा जाता है। एडवोकेट मनीष कुमार और एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह राणा ने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी तो विभाग की तरफ से जवाब आया कि जो मुफ्त एवं रियायती दर पर बस यात्रा सुविधा हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की बसों में लागू है, वे सभी सहकारी परिवहन समितियां द्वारा संचालित प्राइवेट बसों पर भी लागू होंगी और बस पास मान्य होगा। एडवोकेट सिद्धार्थ राणा और एडवोकेट मनीष कुमार ने बताया कि यदि कोई प्राइवेट बस परिचालक पासधारक विद्यार्थी को बस पास होने के बावजूद भी बस से नीचे उतरता है या किराया लेता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत कर कार्रवाई करवाई जाएगी।
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