पंचकूला। अदालत ने बंबीहा गैंग के कथित सक्रिय सदस्य गुरप्रीत उर्फ गोपी की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप हैं, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा है और उसके विरुद्ध संगठित अपराध से जुड़े पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। गुरप्रीत उर्फ गोपी ने दूसरी नियमित जमानत याचिका दायर की थी। यह मामला रायपुररानी थाना में 26 सितंबर 2025 को दर्ज एफआईआर से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंबीहा गैंग से जुड़े कुछ सदस्य बिना नंबर प्लेट वाली सफेद ए-स्टार कार में रामपुर मोड़ के पास बैठे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार में सवार तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान एक आरोपी से पिस्टल तथा गुरप्रीत उर्फ गोपी और एक अन्य आरोपी से दो-दो कारतूस बरामद किए गए। साथ ही बिना नंबर प्लेट वाली ए-स्टार कार को भी कब्जे में लिया गया।