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Panchkula News: अवैध खनन मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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पंचकूला। पंचकूला की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने अवैध खनन से राज्य को लाखों रुपये के नुकसान के आरोप में नामजद कालका निवासी अमन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के तहत 27 मई 2025 को दर्ज किया गया था। जांच में सुरापुर बसौला बाईपास के पास गहरे गड्ढे पाए गए और लगभग 76.35 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन वह पेश नहीं हुआ और गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान फरार हो गया। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की। अदालत ने रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर माना कि आरोपी को नोटिस दिए गए थे और उसके खिलाफ अन्य मामले भी लंबित हैं। अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
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