पंचकूला। ब्लू अर्थ कंपनी के जरिए कथित 90 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी अनिल कुमार को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि धन की बरामदगी, बैंकिंग रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। साइबर क्राइम थाना, सेक्टर-20 में दर्ज मामले में शिकायतकर्ता ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये ठगने का आरोप लगाया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपी की भूमिका गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।