फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Panchkula News: गांव बाड़ में एक अनाधिकृत ढाबा और स्कूल किया ध्वस्त

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कालका। जिला नगर योजनाकार ने पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र और अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व संपदा में वीरवार को बड़ी कार्रवाई की है। इसमें गांव बाड़ में चल रहे स्कूल और एक अनाधिकृत ढाबे को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार और विनोद कुमार उपमंडल अभियंता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग कालका बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार के कनिष्ठ अभियंता दीपक और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहे। सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे। इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, इस कारण विभाग को यह कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि विभाग से सीएलयु/लाइसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई कॉलोनियों में मकान या दुकान न लें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी बताया अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने एप्लीकेशन की डेडलाइन 14 जुलाई 2023 कर दी हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें