चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा बीते सप्ताह विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पारित किए गए चार बहुचर्चित बिल बुधवार को राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिए गए। इन बिलों में सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल-2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल-2023 और पंजाब यूनिवर्सिटीज (संशोधन) बिल-2023 सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।
राज्य सरकार ने गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन के जरिये श्री हरिमंदिर साहिब से पवित्र गुरबाणी का मुफ्त प्रसारण करने का प्रावधान किया है, वहीं पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन करते हुए डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी के समानांतर राज्य सरकार को अधिकृत कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटीज एक्ट में संशोधन के जरिये पंजाब सरकार ने राज्यपाल के स्थान पर सूबे की सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज का चांसलर मुख्यमंत्री को बना दिया है। हालांकि यह सभी बिल राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल के बीच लंबे समय से जारी मनमुटाव को देखते हुए इन बिलों को मंजूरी मिलने पर संशय है।
इसके अलावा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन का विरोध करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप चुकी है।