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स्नैचिंग मामले में दोषी को एक साल सजा

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स्नैचिंग मामले में दोषी को एक साल की सजा
अगस्त 2017 में सेक्टर-40 के स्लिप रोड पर अंजाम दी थी वारदात
जिला अदालत ने सुनाया फैसला, चोरी के सामान सहित पकड़ा था पुलिस ने
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। 2017 के स्नैचिंग मामले में जिला अदालत ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान शिवम उर्फ राजा के रूप में हुई है। गौर रहे कि सेक्टर-39 निवासी सोजाया ने 22 अगस्त, 2017 को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 22 अगस्त को दोपहर बाद 3 बजकर 25 मिनट पर वह सेक्टर-40 के स्लिप रोड से पैदल जा रही थी। इस दौरान अचानक पीछे से एक्टिव सवार लड़का काला कुर्ता पाजामा पहने हुए आया और उसके ब्राउन रंग के पर्स को छीन कर भाग गया। शिकायत में लड़की ने बताया कि पर्स में उसकी कुछ किताबें और एटीएम कार्ड सहित कैश था। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा-365, 379 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान शिवम उर्फ राजा को चोरी के सामान सहित काबू कर लिया था और उसे जिला अदालत में पेश किया था, जहां से उसे मामले में दोषी पाए जाने पर एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
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