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Panchkula News: सिलिंडर में 3.07 किलोग्राम कम निकला गैस अब देना होगा 3.25 लाख रुपये का जुर्माना

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उपभोक्ता आयोग ने गैस एजेंसी पर बीस हजार का हर्जाना और 5500 रुपये अदालती खर्च अदा करने के आदेश भी दिया है
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। ग्राहक को सिलिंडर में 3.07 किलोग्राम गैस कम देने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने सेक्टर-16 आशीर्वाद गैस एजेंसी पर मानसिक, आर्थिक नुकसान के लिए बीस हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके अलावा 5,500 रुपये अदालती खर्चा अदा करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा आयोग ने दो लाख रुपये पीजीआई गरीब रोग कल्याण कोष में जमा करने के आदेश भी दिए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को भी एक लाख रुपये पीजीआई गरीब रोग कल्याण कोष में जमा करने होंगे। इस मामले में आयोग ने कुल 3.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कालका के गांव कोना निवासी रंजीत सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को दी शिकायत में बताया कि वह 2016 से आशीर्वाद गैस एजेंसी से भारत गैस की सर्विस ले रहा है। 1 जुलाई 2020 को सेक्टर-16 आशीर्वाद गैस एजेंसी ने उसे सिलिंडर डिलीवर किया। उसने सिलिंडर की जांच की तो उसमें 3.07 किलोग्राम गैस कम निकली। उसने इसकी शिकायत आशीर्वाद गैस एजेंसी से की। एजेंसी ने इसके बदले गैस के दो सिलिंडर मुफ्त में देने का ऑफर दिया। शिकायतकर्ता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसकी शिकायत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से की। विभाग ने इसकी जांच की तो सिलिंडर का वजन कम निकला। इसके बाद सिलिंडर को उन्होंने कब्जे में ले लिया। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत सीएम विंडो और पंचकूला के डीसीपी को भी दी थी। इसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।
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